Saturday June 28, 2025
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  • वॉयस ऑफ ए टू जेड न्यूज:- जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट हो सकता है लोकसभा में पेश शीत कालीन सत्र के दूसरे दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2004 और जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 को आज लोकसभा में पेश कर सकते हैं। रिजर्वेशन एक्ट से राज्य सरकार की नौकरियों, कॉलेज एडमिशन में आरक्षण व्यवस्था लागू हो सकेगी। वहीं जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 की मदद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख का पुनर्गठन किया जाएगा। इसकी मदद से जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटें 83 से बढ़कर 90 हो जाएंगी। साथ ही सात सीटें अनुसूचित जाति और 9 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए भी आरक्षित की जाएंगी।
  • Parliament Winter Session Live: संसद की कार्यवाही शुरू हुई, आज पेश हो सकती है आचार समिति की रिपोर्ट Parliament Winter Session 2023 Live News in Hindi: संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में घिरी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ संसद की आचार समिति की रिपोर्ट आज संसद में पेश की जा सकती है। विपक्षी सांसदों की मांग है कि इस रिपोर्ट पर कोई भी फैसला लेने से पहले इस पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि आचार समिति की रिपोर्ट में महुआ मोइत्रा को संसद सदस्यता से निष्कासित करने की सिफारिश की गई है।
  • इंदौर हादसा: मंदिर में फंसे 15 लोगों को अब तक किया जा चुका रेस्क्यू
  • इंदौर हादसा: CM शिवराज बोले- 10 लोगों को बचाया जा चुका, 9 अब भी फंसे हुए
  • यूपी: उमेश पाल हत्याकांड के बाद बीजेपी विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह की सुरक्षा बढ़ाई गई
  • इंदौर: बेलेश्वर महादेव मंदिर में बावड़ी के ऊपर की छत गिरी, कई फुट गहराई में फंसे लोग
  • इंदौर में रामनवमी पर बड़ा हादसा, मंदिर की छत धंसी, कुएं में गिरे लोग, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
  • पश्चिम गोदावरी: रामनवमी के लिए बनाए गए पंडाल में शार्ट सर्किट से लगी आग
  • दिल्ली: शोभा यात्रा को लेकर पुलिस अलर्ट, जगह-जगह लगाया बैरिकेड
  • लंदन, सैन फ्रांसिस्को, कनाडा में भारतीय दूतावासों के बाहर हिंसक प्रदर्शन करने वालों पर होगा एक्शन
  • नई दिल्ली: देश में कोरोना वायरस से 24 घंटे में 3016 लोग पॉजिटिव, संक्रमण दर 2.73% पहुंची
  • संभाजीनगर में डुप्लीकेट शिवसेना की वजह से तनाव की स्थिति: संजय राउत
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उत्तर प्रदेश News

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विदेशी महिला ओल्गा की अजीब दास्तां, प्यार हुआ शादी की, घर से निकाला, वृद्धा आश्रम में रही


वॉयस ऑफ ए टू जेड न्यूज :-विजय गौतम 1993 में मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए किर्गिस्तान गया था। वहां अल्माता में उसकी मुलाकात ओल्गा से हुई। दोनो में नजदीकी बढ़ गई और विजय ने ओल्गा से शादी कर ली। विजय बिना मेडिकल का कोर्स पूरा किए ओल्गा को यहां लेकर आ गया।

हाथरस के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सादाबाद शशि कुमार ने एक विदेशी महिला को घरेलू हिंसा के एक मामले में छह लाख रुपये एकमुश्त देने के आदेश उसके पति, जेठ, ससुर व जेठ के पुत्र को दिए हैं। इस महिला ने अपने पति व इन ससुरालीजनों पर घरेलू हिंसा का मुकदमा कोर्ट में दायर किया था।

ओल्गा-विजय में हुआ प्यार, कर ली शादी

याचिका के मुताबिक सादाबाद के गांव मुकंदपुर भाग बिसावर निवासी विजय गौतम 1993 में मेडिकल की पढ़ा करने के लिए किर्गिस्तान गया था। वहां अल्माता में उसकी मुलाकात ओल्गा से हुई। दोनो में नजदीकी बढ़ गई और विजय ने ओल्गा से शादी कर ली। विजय बिना मेडिकल का कोर्स पूरा किए ओल्गा को यहां लेकर आ गया। वहां से लौटने के बाद ओल्गा अपने पति के साथ पहले आगरा रही और फिर मथुरा रही। वर्ष 2013 में वह बिसावर में रहने लगे। बिसावर में उसके पति, ससुर व जेठ का मकान व खेतीबाड़ी है। 

घर से निकाला, रह रही वृद्धा आश्रम में

आरोप है कि ओल्गा को तीन साल पहले उसके पति विजय गौतम, जेठ अजय गौतम, ससुर श्यामलाल गौतम, जेठ के बेटे गौरव गौतम ने घर से निकाल दिया। वह करीब दो साल से नगला भुस स्थित वृद्ध आश्रम में रह रही है। ओल्गा को अभी भारत की नागरिकता नहीं मिली है। वह एक साल के वीजा पर रहती है और हर साल वीजा बढ़वाना पड़ता है।

पता नहीं पति कहां पर है

ओल्गा का कहना है कि वीजा के पैसे का वह जैसे-तैसे इंतजाम कर पाती है। आरोप है कि भारत की नागरिकता के लिए ओल्गा को जो कागजात चाहिए, वह भी ससुरालीजनों ने नहीं दिए हैं। ओल्गा का कहना है कि उसे यह नहीं मालूम कि उसका पति कहां है। उसके अन्य ससुरालीजन आगरा में रहते हैं। 

न्यायालय की ली शरण

ओल्गा ने इस मामले में न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सादाबाद में याचिका दायर की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने ओल्गा के ससुरालीजनों विजय गौतम, अजय गौतम, श्यामलाल गौतम, गौरव गौतम को आदेश दिया है कि वह ओल्गा को प्रतिकर के रूप में एक मुश्त छह लाख रुपये दो माह के अंदर अदा करें। 

न्यायालय ने ससुरालीजनों को यह भी आदेश दिया है कि ओल्गा को अपने मकान में जीवन यापन की सभी मूलभूत सुविधाएं युक्त एक कमरा निवास हेतु दें। यदि मकान में कमरा न हो तो एक कमरा किराए का उपलब्ध कराएं, जिसमें सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हों। इसका किराया देने का दायित्व ससुरालीजनों पर होगा। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि ससुरालीजन ओल्गा के साथ किसी भी तरह की घरेलू हिंसा नहीं करेंगे। उसे वीजा बढ़वाने हेतु आवश्यक प्रपत्र उपलब्ध कराएंगे। कोर्ट ने आदेश दिया है कि जिला प्रोबेशन अधिकारी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराएं। ओल्गा की ओर से पैरवी उत्तम पाराशर एडवोकेट ने की।